नैनीताल: देहरादून में शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.
क्या है मामला? दरअसल, आरोपी ने अपनी जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें उसने कहा था कि उसे गलत फंसाया गया है. उसके खिलाफ देहरादून के रायवाला थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. वो 18 मार्च 2026 से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
वहीं, मुकदमा दर्ज कराने वाले पक्ष की ओर से तहरीर में कहा गया है कि आरोपी पंजाब के मोहाली का रहने वाला है. उसकी और पीड़िता की पहली मुलाकात गुरुजी के सत्संग में 9 जून 2023 को हुई थी. उनका परिचय बढ़ता ही गया और वो धीरे-धीरे गुरुजी के प्रति भक्ति दिखाने लगा.
सितंबर 2023 में वो देहरादून स्थित पीड़िता के घर आया. आरोप है कि जब वो (पीड़िता) उसके लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई, तो वो जबरदस्ती रसोई में आ गया और उसका मुंह बंद कर गलत कार्य किया. चिल्लाने पर उसने कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है.
आरोप है कि बार-बार शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया. जब पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो वो टालता रहा और कहने लगा कि उस पर बार-बार शादी का दवाब न डाले, नहीं तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा. वहीं, तमाम दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
